सरकार का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा ये नियम, खटारा गाड़ियों से मिलेगा छुटकारा
Fitness Certificate for Vehicles: ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2024 से सभी वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस पर सभी स्टेकहोल्डर्स से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मंगाई हैं.
डग्गामार वाहनों से छुटकारा मिलेगा. (Image- PTI)
डग्गामार वाहनों से छुटकारा मिलेगा. (Image- PTI)
Fitness Certificate for Vehicles: लोगों जल्द खटारा गाड़ियों से छुटकारा मिलेगा. ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2024 से सभी वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस पर सभी स्टेकहोल्डर्स से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मंगाई हैं.
स्क्रैप की तरफ एक और कदम
1 अक्टूबर 2024 से सभी वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा. ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने ड्राफ़्ट नोटिफिकेशन जारी किया. स्क्रैपिंग की तरफ सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है. सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए अहम कदम है. दरअसल, MoRTH ने प्रस्तावित किया था कि भारी मालवाहक और यात्री गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा. साथ ही अन्य सभी मोटर वाहनों के लिए 1 जून, 2024 की तारीख तय थी.
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#BreakingNews | 1 अक्टूबर 2024 से सभी वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन #VehicleFitnessCertificate pic.twitter.com/agkvlARZWe
— Zee Business (@ZeeBusiness) March 31, 2023
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MoRTH ने नोटिफिकेशन जारी कर तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. नई तारीख 1 अक्टूबर, 2024 होगी. जिसपर फ़ैसला सभी स्टेकहोल्डर्स के सुझाव और आपत्तियों पर विचार के साथ होगा.
1 अप्रैल से 15 साल पुराने बस बन जाएंगे कबाड़
1 अप्रैल 2023 से 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी गाड़ियां कबाड़ बन जाएंगी. ये गाड़ियों सड़कों पर नहीं चलेंगी. बता दें कि सरकार ने अब 15 साल से ज्यादा पुराने 9 लाख से अधिक गाड़ियों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही प्रदूषण कर रहीं बसों और कारों के सड़क परिचालन पर रोक लगाकर उनके स्थान पर नए वाहनों को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है
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15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 15 साल पुराने केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें कबाड़ कर दिया जाएगा. इनमें ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे वाहन शामिल हैं.
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05:39 PM IST